पुनर्वास एवं रोजगार महानिदेशालय अधिसूचना संख्या G.S.R. 477, दिनांक 26 अप्रैल 1960
रोज़गार विनिमय (रिक्तियों की अनिवार्य सूचना) अधिनियम, 1959 की धारा 10 के तहत प्राप्त शक्तियों का उपयोग करते हुए केंद्र सरकार निम्नलिखित नियम बनाती है:
I. संक्षिप्त शीर्षक, विस्तार और प्रारंभ
- इन नियमों को रोज़गार विनिमय (रिक्तियों की अनिवार्य सूचना) नियम, 1960 कहा जाएगा।
- ये 1 मई 1960 से लागू होंगे।
II. परिभाषाएँ
- अधिनियम से तात्पर्य अधिनियम 1959 से है।
- केंद्रीय रोज़गार विनिमय का अर्थ भारत सरकार द्वारा स्थापित विनिमय है।
- निदेशक राज्य/केंद्र शासित प्रदेश के रोज़गार निदेशालय का प्रभारी अधिकारी।
- प्रपत्र का अर्थ इन नियमों के साथ संलग्न फॉर्म।
- स्थानीय रोज़गार विनिमय का अर्थ —
- भारत में (चंडीगढ़ को छोड़कर) वह विनिमय जो राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित हो।
- चंडीगढ़ में — चंडीगढ़ प्रशासन या पंजाब/हरियाणा सरकार द्वारा स्थापित विनिमय।
- निजी क्षेत्र की स्थापना।
III. जिन रोज़गार विनिमयों को रिक्तियाँ भेजी जानी हैं
तकनीकी/वैज्ञानिक पद (₹400+ मूल वेतन) व अन्य अंतर-राज्यीय रिक्तियाँ केंद्रीय विनिमय को भेजी जाएँ।
अन्य सभी रिक्तियाँ स्थानीय रोज़गार विनिमय को भेजी जाएँ।
IV. रिक्तियों की सूचना देने का तरीका
रिक्तियाँ निर्धारित प्रपत्र पर दी जाएँ: PDF डाउनलोड
V. सूचना देने की समय सीमा
- स्थानीय विनिमय — कम से कम 15 दिन पहले।
- केंद्रीय विनिमय — कम से कम 60 दिन पहले।
- चयन परिणाम — 15 दिनों में भेजना अनिवार्य।
VI. रिटर्न जमा करना
त्रैमासिक (ER-I) और द्विवार्षिक (ER-II) रिटर्न 30 दिनों के भीतर जमा करने होंगे।
VII. धारा 6 हेतु अधिकारी
निदेशक धारा 6 के अधिकार प्रयोग करेगा या प्रतिनिधि अधिकृत करेगा।
VIII. मुकदमा चलाना
राज्य का रोज़गार निदेशक अधिनियम के तहत मुकदमा दायर करने की अनुमति देगा।
डाउनलोड
| शीर्षक | फ़ाइल डाउनलोड |
|---|---|
| FORM ER-I | PDF डाउनलोड (38.8 KB) |
| FORM ER-II | PDF 다운로드 (29.9 KB) |
अंतिम संशोधन तिथि: 27-09-2017